Income Tax Filing

2025 में कैपिटल गेन्स टैक्स: आसान गाइड

कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है?
अगर आपने 2024-25 में शेयर, म्यूचुअल फंड, या प्रॉपर्टी बेची, तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है। यह टैक्स आपकी बिक्री से हुए मुनाफे पर लगता है और इसे सही तरीके से ITR-2 या ITR-3 में दाखिल करना ज़रूरी है। गलत गणना या चूक से रिफंड रुक सकता है या जुर्माना लग सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए, इस गाइड में हम आपको कैपिटल गेन्स टैक्स की आसान जानकारी देंगे – यह क्या है, कैसे कैलकुलेट करें, और Credfill कैसे आपकी मदद करता है।

कैपिटल गेन्स टाइप्स: शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म

कैपिटल गेन्स दो प्रकार के होते हैं:

  • शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG): शेयर (1 साल से कम) या प्रॉपर्टी (2 साल से कम) बेचने का मुनाफा। टैक्स: आपके आय स्लैब के हिसाब से (या लिस्टेड शेयरों पर 15%)।
  • लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG): शेयर (1 साल से ज़्यादा) या प्रॉपर्टी (2 साल से ज़्यादा)। टैक्स: इक्विटी पर ₹1 लाख से ऊपर 10%, प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन के साथ 20%।

उदाहरण: पटना के एक क्लाइंट ने 6 महीने में शेयर बेचकर ₹2 लाख मुनाफा कमाया – 15% टैक्स (₹30,000)। अगर 1 साल रुकते, तो ₹1 लाख टैक्स-फ्री होता। Credfill आपकी होल्डिंग अवधि चेक करता है ताकि टैक्स कम हो।

कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट करें?

मुनाफा = बिक्री मूल्य – (खरीद मूल्य + खर्चे)। लॉन्ग-टर्म प्रॉपर्टी के लिए इंडेक्सेशन लागत बढ़ाता है, जिससे टैक्स कम होता है।

  • उदाहरण: 2018 में ₹20 लाख में मकान खरीदा, 2024 में ₹50 लाख में बेचा। इंडेक्स्ड लागत ~₹30 लाख। मुनाफा: ₹20 लाख, टैक्स: ₹4 लाख (20%)। बिना इंडेक्सेशन, टैक्स ₹6 लाख होता।
  • ज़रूरी दस्तावेज़: बिक्री/खरीद अनुबंध, डीमैट स्टेटमेंट, या ब्रोकर नोट्स।

नागपुर के एक क्लाइंट ने इंडेक्सेशन भूलकर ₹1 लाख ज़्यादा टैक्स दे दिया। Credfill ने ITR-2 फाइल कर ₹80,000 बचाए।

टैक्स बचाने के तरीके

  • सेक्शन 54: मकान बेचकर नया मकान खरीदें, LTCG टैक्स-फ्री।
  • सेक्शन 54EC: गेन को NHAI/REC बॉन्ड्स में 6 महीने में निवेश करें।
  • इक्विटी गेन: ₹1 लाख तक LTCG टैक्स-फ्री।

पटना के एक ग्राहक ने मकान बेचा और सेक्शन 54 के तहत ₹2 लाख टैक्स बचाया। Credfill आपके गेन्स और छूट को ऑप्टिमाइज़ करता है।

सही ITR फॉर्म चुनें

कैपिटल गेन्स के लिए:

  • ITR-2: अगर कोई व्यवसाय आय नहीं।
  • ITR-3: अगर व्यवसाय या पेशेवर आय भी है।

गलत फॉर्म? रिफंड रुक सकता है। बिहार के एक निवेशक ने ITR-1 चुना – स्क्रूटनी में फँसा। Credfill ने ITR-2 फाइल कर रिफंड दिलाया।

फाइलिंग और सत्यापन

  • डेटा डालें: बिक्री, खरीद, और गेन डिटेल्स ITR में जोड़ें।
  • फॉर्म 26AS चेक: TDS (जैसे डिविडेंड) मिलाएँ।
  • सत्यापित करें: 30 दिनों में आधार OTP या ITR-V से।

Credfill 2-3 दिनों में सटीक फाइलिंग करता है। एक क्लाइंट का ₹50,000 रिफंड गलत डेटा से रुका – हमने ठीक किया।

Credfill क्यों?

कैपिटल गेन्स टैक्स जटिल है, लेकिन Credfill इसे आसान बनाता है। हम आपके गेन्स कैलकुलेट करते हैं, छूट लागू करते हैं, और ITR फाइल करते हैं। 2025 में टैक्स बचाने के लिए, आज दस्तावेज़ अपलोड करें – Credfill आपका टैक्स पार्टनर है!

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Vikash Kumar

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